केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने सभी अधिकृत बैंकों को निर्देश दिया है कि वे हर केंद्रीय सिविल पेंशनभोगी और परिवार पेंशनभोगी को बिना किसी चूक के मासिक पेंशन स्लिप जारी करें। वित्त मंत्रालय ने 25 नवंबर 2025 को जारी एक नए ऑफिस मेमोरेन्डम (OM) के माध्यम से यह आदेश सार्वजनिक किया है। CPAO को अब भी पेंशनभोगियों से शिकायतें मिल रही थीं कि उन्हें पेंशन स्लिप समय पर नहीं मिल रही, जिसके बाद यह कड़ा निर्देश जारी किया गया।
CPAO ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को भी बैंकों को विस्तृत पेंशन स्लिप भेजने का निर्देश दिया गया था, लेकिन कई पेंशनभोगियों को अब भी स्लिप नहीं मिल रही। पेंशन स्लिप में मासिक पेंशन क्रेडिट, कटौतियां, बकाया, संशोधित DR और TDS से जुड़ी जानकारी होती है, इसलिए इसे हर महीने भेजना अनिवार्य है। नए निर्देश में साफ कहा गया है कि सभी अधिकृत बैंकों के CPPCs पेंशन/परिवार पेंशन क्रेडिट होने के तुरंत बाद पेंशन स्लिप जारी करें और उपलब्ध सभी माध्यमों से भेजें। ईमेल को प्राथमिकता दी जाए, और जिनका ईमेल ID रिकॉर्ड में नहीं है, बैंकों को उसे तुरंत अपडेट करना होगा।
पेंशनभोगियों, खासकर 70 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए पेंशन स्लिप हर महीने का सबसे भरोसेमंद वित्तीय दस्तावेज होता है। इसमें शामिल होते हैं-
– मूल पेंशन/परिवार पेंशन
– महंगाई राहत (DR) का ब्रेकअप
बकाया या संशोधन से जुड़े भुगतान
– TDS कटौती का विवरण
– बैंक में क्रेडिट की पूरी जानकारी
नए निर्देश के साथ ही यह भी याद दिलाया गया है कि आज 2025 का वार्षिक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तिथि है। सभी श्रेणी के पेंशनभोगियों—केंद्रीय सरकारी पेंशनर, परिवार पेंशनर और बैंक के माध्यम से पेंशन लेने वालों—को यह प्रमाणपत्र जमा करना आवश्यक है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के विकल्प-
– जीवन प्रमाण (डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट)
– फेस ऑथेंटिकेशन ऐप
– बैंक शाखाएं
– डाकघर
– डोरस्टेप बैंकिंग सेवाएं (कई शहरों में उपलब्ध)
यदि प्रमाणपत्र जमा नहीं किया गया, तो पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
नए OM में फरवरी 2024 के सर्कुलर का भी जिक्र किया गया, जिसमें यही निर्देश जारी किए गए थे। लगातार शिकायतें मिलने के बाद CPAO ने बैंकों को फिर से याद दिलाया है कि समय पर पेंशन स्लिप जारी करने की जिम्मेदारी पूरी तरह CPPCs की है।
अपने बैंक में ईमेल ID अपडेट करवाएं।
– दिसंबर 2025 से हर महीने पेंशन स्लिप की प्रतीक्षा करें।
– यदि अब तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है, तो तुरंत जमा करें।
– किसी समस्या के लिए CPAO का टोल-फ्री नंबर 1800-11-7788 पर संपर्क करें।

