भारतीय न्याय संहिता- 2023 की धारा 106(दा) को लागू नहीं करने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि किसी प्रविधान को लागू करने पर चर्चा करना केंद्र सरकार के हित में है और इसलिए सरकार को जब भी उचित और सही लगे, तब अधिसूचना जारी करनी चाहिए।
कोर्ट ने कहा कि किसी ऐसी अधिसूचना के न होने पर, प्रविधान को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता की अपील को मंजूरी नहीं दी जा सकती।

